Thursday, 30 January 2025

वाहन हिरासत में ले लेगी डबवाली पुलिस

चालान नहीं भरा तो आपका वाहन हिरासत में ले लेगी डबवाली पुलिस

डबवाली पुलिस हुई सख्त, एसपी सिद्धांत जैन बोले-कई सालों तक चालान जमा नहीं करवाते लोग



डबवाली (एएनएन)।

डबवाली पुलिस ने वाहन चालकों को सावधान करते हुए कहा है कि अगर कोई वाहन चालक चालान भरने की समय अवधि के अंदर चालान जमा नहीं करवाता तो उस वाहन को नियंत्रण या हिरासत में लिया जाएगा। यह सख्त कदम उन लोगों के लिए है, जो चालान कटने के बाद उसे लंबे समय तक नजरअंदाज करते है।

एसपी सिद्धांज जैन ने बताया कि चालान कटने के बाद भी लोग इसे कई सालों तक नहीं भरते। चालान भरने में देरी करने वाले चालकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब नियमों को और सख्त कर दिया गया है। चालान कटने के 60 दिन के बाद वो चालान वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है। इस हिसाब से अगर आप आनलाइन चालान भरना चाहते हैं तो आपके पास 60 दिन का टाइम होता है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यह न केवल सड़क पर अनुशासन बनाए रखता है, बल्कि सभी यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। नियमों का पालन करने से न केवल चालान से बचा जा सकता है, बल्कि सड़क पर सुरक्षित यात्रा का अनुभव भी होता है।

चालान प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रयास में एक और कदम

पुलिस अधीक्षक सिद्धान्त जैन ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस अब चालान प्रक्रिया को डिजिटल बना रही है। ई-चालान प्रणाली के जरिए वाहन मालिक अपने चालान को आनलाइन देख सकते हैं और तुरंत भुगतान कर सकते हैं। इससे चालान प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो गई है। उन्होंने बताया कि चालान भरने में देरी करने वाले चालकों को अब 60 दिनों में चालान भरना अनिवार्य है। अगर इस समय सीमा का पालन नहीं किया गया, तो वाहन जब्त किया जाएगा और अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है । सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि वाहन चालक अपनी गाड़ी की गति सीमा का ध्यान रखें। दुपहिया वाहन पर हेलमेट और कार में सीट बेल्ट का उपयोग करना आपकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। वाहन चालक अपने वाहन के दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा, पाल्यूशन आदि पूर्ण रखें। यातायात पुलिस द्वारा नो पार्किंग और ओवर स्पीड से संबंधित पोस्टल चालान किया जाता है। अगर किसी वाहन का नो पार्किंग या ओवर स्पीड का पोस्टल चालान होता है और उसका पाल्यूशन, रजिस्ट्रेशन या फिर बीमा समाप्त हो चुका है तो नो पार्किंग या ओवर स्पीड के साथ इस सब का भी जुर्माना लगाया जाता है।

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