Saturday, 18 January 2025

उम्र कैद

हत्या के मामले में पत्नी-ससुर को उम्र कैद, 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा

साल 2020 में गांव रामगढ़ में पत्नी-ससुर ने घोटे तथा बल्ली सिर पर मारकर की थी जसबीर की हत्या



डबवाली।
शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए पत्नी तथा ससुर को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों को 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। अर्थदंड न भरने पर दोनांे को छह-छह माह का कठोर कारावास भुगतना होगा।
सिर पर घोटे मार-मारकर की थी पति की हत्या
सदर थाना डबवाली के गांव रामगढ़ निवासी जसबीर सिंह की शादी ओढ़ां निवासी जोगिंद्र सिंह की बेटी सिरमनजीत कौर के साथ हुई थी। सिमरनजीत का चरित्र अच्छा न होने के कारण पति-पत्नी में झगड़ा रहता था। पांच अक्तूबर 2020 को सिमरनजीत कौर करीब दो माह बाद वापिस गांव रामगढ़ आई थी। छह अक्तूबर को जोगिंद्र भी बेटी के ससुराल आया हुआ था। छह अक्तूबर 2020 को सुबह करीब साढ़े आठ बजे जसबीर का भाई मक्खन सिंह किराना की दुकान में सामान लेने जा रहा था। तो उसे अपने छोटे भाई की आवाज़ सुनाई दी। वह घर पहुंचा तो देखा कि सिमरनजीत कौर घोटे तथा जोगिंद्र सिंह बल्ली से जसबीर के सिर पर वार कर रहे थे। जिससे जसबीर की मौत हो गई थी। डबवाली सदर थाना पुलिस ने मृतक के भाई मक्खन के बयान पर जसबीर की पत्नी तथा ससुर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने तथा गवाहों के बयानों के आधार पर मृतक जसबीर सिंह की पत्नी गांव रामगढ़ निवासी 39 वर्षीय सिमरनजीत तथा ससुर ओढ़ां निवासी 71 वर्षीय जोगिंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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